Bank Rule : सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा करा सकते हैं? जानें- कितना देना होगा टैक्‍स?

Bank Rule : सेविंग बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा करा सकते हैं? जानें- कितना देना होगा टैक्‍स? : आज के समय में हर किसी के पास बैंक में अपना खाता होता है। लोग जो पैसा कमाते हैं उसे बैंक खातों में रखते हैं। वहीं सरकारी योजना के तहत मिलने वाली रकम भी इन दिनों बैंक खाते में आती है। आम नागरिक बचत खाते खोलते हैं। इसे लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग बचत खाते (Saving Account) में कितना पैसा रख सकते हैं, तो आइए आज इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

Bank Rule

ads1

बचत खाते में पैसे जमा करने की कोई सीमा (Saving Account Limit) नहीं है। यानी आप अपने सेविंग अकाउंट में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं। बचत खाते में पैसा जमा करने पर आयकर अधिनियम या बैंकिंग नियमों में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

हां, यह जरूर है कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो बैंक इसकी सूचना आयकर विभाग को जरूर देगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285बीए के अनुसार बैंकों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

ads1

देना पड़ता है ब्याज पर टैक्स

बैंक ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस काटता है। बचत खाते से मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के अनुसार, सभी व्यक्तियों को 10,000 रुपये तक की कर छूट मिल सकती है।

ads1

60 साल से अधिक उम्र के खाताधारकों को 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता है। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, बचत खाते से अर्जित ब्याज को शामिल करने के बाद भी, टैक्स देनदारी बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह फॉर्म 15G जमा करके बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस का रिफंड प्राप्त कर सकता है।

Previous Post Next Post
सरकारी योजना की अपडेट से लिए ग्रुप से जुड़ें - यहाँ क्लिक करें